सुकन्या समृधि योजना-SUKANYA SAMRIDHI-SSY

सुकन्या समृधि योजना-SUKANYA SAMRIDHI-SSY, भारत सरकार ने बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए तथा उन्हें व उनके परिवारों को आर्थिक लाभ देने के लिए बहुत सारी योजनाये बनायीं है|

इन्ही योजनाओं में सुकन्या समृधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है,

जो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढाओ की नीति के तहत शुरू की गयी है|

हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को बेटियों को लिंग भेद से बचाने व शिक्षा में बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये योजना आरंभ की गयी.

सुकन्या समृधि योजना से सम्बंधित नियम:

सुकन्या समृधि योजना में लाभार्थी :

कोई भी लड़की जो खाता खुलाने व बंद करते समय भारतीय हो|

खाता कोन खोल सकता है|

उस लड़की के माता, पिता या विधिक अभिभावक|

खाता खोलने के समय लड़की की उम्र 10 साल से ऊपर नहीं हो|

SSYखाता कोन चला सकता है –

10 साल की उम्र तक लड़की के माता पिता या अभिभावक व 10 साल बाद में लड़की स्वयं भी खाता चला सकती है,

परन्तु 18 साल की उम्र होने पर केवल लड़की ही खाते में जमा या निकाल सकती है|

अधिकतम खातों की संख्या-

एक लड़की के लिए 1 खाता खोला जा सकता है व अधिकतम 2 खाते खोल सकतें हैं (इसमें गोद ली गयी लड़की भी शामिल है) |

यदि किसी माता पिता को जुड़वां लडकियां है तो दो से अधिक खाते भी हो सकते है, यदि उन्हें पहले से लड़की है|

खाता कहाँ खोल सकते हैं:

सुकन्या समृधि खाता किसी भी अधिकृत बैंक व पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं.

खाता कब खोल सकते हैं:

किसी भी समय जब तक बेटी 10 साल की हो, अर्थात इस योजना में प्रवेश की उम्र 10 साल है.

सुकन्या समृधि योजना में कितनी रकम जमा करा सकतें हैं:

इस योजना में प्रतिवर्ष 15 साल तक कम से कम 250 रुपए (पहले यह 1000 रुपए थे) तथा अधिकतम 150000 रुपए जमा करा सकते हैं.

सुकन्या समृधि योजनाखाते की अवधी:

खाता खोलने से 21 साल तक इस खाते की अवधि होगी.

जरुरी दस्तावेज:

  1. लड़की का जन्म प्रमाण पत्र.
  2. माता,पिता या अभिभावक के पहचान व पते के लिए दस्तावेज.
  3. अन्य दतावेज जो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा माँगा जाये.

नोट-माननीय उचतम नायालय द्वारा आधार की जरुरत को हटा दिया गया है.

ब्याज

इस योजना में तीसरी तिमाही (01.10.18 से 31.12.18 तक) में ब्याज दर 8.50 % है.

यदि इसमें निम्नतम जमा रकम (250 रुपए सालाना) नहीं जमा कराये जाते है तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते की ब्याज दर से ब्याज मिलेगा. (माता,पिता या अभिभावक की म्रत्यु पर ये नियम लागू नहीं होगा.

इस योजना में 21 साल पूरे होने के बाद भी खाता चलाने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

अधिक या कम रकम जमा करने पर :

यदि खाते में निम्नतम राशी 250 सालाना जमा नहीं की जाती है तो यह 15 साल की अवधि में 50 रुपए सालाना पेनल्टी भरकर इसे फिर से शुरू कर सकते हैं.

यदि इस खाते में 150000/- से अधिक की राशी जमा करायी जाती है तो इस पर कोई ब्याज नहीं देय होगा व इसे किसी भी समय निकला जा सकता हैं.

सुकन्या समृधि खाते से निकाशी:

खाते में जमा राशी की निकाशी लड़की की उच्च शिक्षा हेतु कर सकते हैं, इस हेतु लड़की का 18 साल या 10 वीं पास करना जरुरी है.

इस निकासी हेतु फीस या शिक्षा हेतु खर्च का सबूत व निकाशी का आवेदन देना होता है.

ये निकाशी पिछले वर्ष की जमा राशी का 50 % होता है तथा ये एकमुश्त या 5 किस्तों में ले सकते हैं.

खाता बंद करने के नियम:

सुकन्या समृधि खाते को 21 साल बाद परिपक्व होने पर, इसमें जमा राशी व ब्याज, लड़की को अपना पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र व भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र जमा कराकर निकाल सकते हैं.

SSSY -खाते का स्थानांतरण :

SSY खाते का स्थानातरण बैंक से बैंक व बैंक से पोस्ट ऑफिस में हो सकता है इसके लिए, स्थानांतरण का सबूत देना होता है तथा 100 की फीस जमा करनी होती है.

टैक्स में छूट के प्रावधान:

SSY में टैक्स संबंधी प्रावधान इस प्रकार है:

इस खाते में निवेश की गयी रकम अधिकतम 1.5 लाख तक, 80 C के तहत टैक्स में छूट के योग्य होती है.

इस योजना में मिलाने वाले वार्षिक चक्रवर्धी ब्याज भी टैक्स फ्री है.

SSY में प्राप्त रकम भी अंत में टैक्स फ्री ही है.

दोस्तों आपको सुकन्या समृधि योजना-SUKANYA SAMRIDHI-SSY के बारे में दी गयी जानकारी अच्छी लगी होगी. अपने सुझाव व अधिक जानकारी हेतु कमेंट करें व पोस्ट को शेयर करें.

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